अवैध रूप से रखे शराब के साथ आरोपी प्रीतेश साहू गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से 59 पौवा अंग्रेजी गोवा स्पेशल व्हिसकी शराब कुल 10.620 बल्क लीटर किया गया जप्त
आरोपी के कब्जे से जप्त शराब कुल कीमत है 7,080 / रू
रायपुर // रायपुर नॉर्थ जोन का प्रभार पुलिस उपायुक्त श्री मयंक गुर्जर(भा.पु.से.), द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।इसी क्रम में दिनांक 04.02.26 को सूचना प्राप्त हुई थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत मेटल पार्क चौक रावांभाठा के पास एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखकर साधन का इंतजार कर रहा है, जिस पर पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारी खमतराई को आरोपी को शराब के साथ पकड़ने निर्देशित किया गया, कि थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये व्यक्ति की पतासाजी करते हुये व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम प्रीतेश साहू पिता निरंजन लाल साहू उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बेरला कला थाना बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.) का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास काला रंग के पिठू बैग की तलाशी लेने पर बैग में 59 पौवा अंग्रेजी गोवा स्पेशल व्हिसकी रखा होना पाया गया। शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में प्रीतेश साहू से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।जिस पर आरोपी प्रीतेश साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 59 पौवा अंग्रेजी गोवा स्पेशल व्हिसकी कीमती 7080 रू. को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 79/26 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।गिरफ्तार आरोपी – प्रीतेश साहू पिता निरंजन लाल साहू उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बेरला कला थाना बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.)



