गैंगरेप के तीन आरोपियों को 25,25 वर्ष की सश्रम कारावास

दस हजार एवं तीन हजार अर्थदंड नहीं देने पर 6माह और 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
सक्ती // थाना उभरा के अपराध क. 312/2024 धारा 70 (1), 127 (2) बी.एन.एस. की धारा गैंगरेप के 03 आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय सक्ती द्वारा 25-25 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी वासुदेव माली पिता पुसराम माली उम्र 30 वर्ष निवासी बसंतपुर थाना डभरा के द्वारा आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 02. 09.2024 को सुबह 10:00 बजे करीबन यह अपने घर से महानदी के किनारे स्थित रुद्रनारायण मंदिर गया था। वहां से पूजा पाठ करके करीबन 12:00 बजे वापस अपने घर आ रहा था। गांव के राज माली एवं संजय माली, बोट लाल के घर के पास रोड में मिले जो बताये कि पीड़िता को बोटलाल माली, गणेश माली एवं मदन सुन्दर माली तीनो ने मिलकर बोटलाल माली के घर अंदर बहुत समय से लेकर गये है। तब यह दोनो को अपने साथ लेकर बोटलाल माली के घर अंदर गया बोटलाल माली अपने घर के परछी में बैठा था, जिसे यहां घर में क्या हो रहा है पूछने पर वह डर गया। उसी समय मदन सुन्दर माली कमरा अंदर से बेल्ट कसते निकल रहा था जो इनको देखकर घर से भाग गया, तब कमरा अंदर जाकर देखे तो गणेश माली पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बना रहा था। प्रार्थी देखकर गणेश माली एवं बोटलाल माली भी घर से निकलकर भाग गये। पीड़िता को पूछताछ करने पर बतायी की गणेश माली, बोटलाल माली एवं मदन सुन्दर माली मिलकर इसके साथ जबरदस्ती गंदा काम किये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डभरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी 01. गणेश उर्फ गणेशी माली पिता फतेराम माली उम्र 35 वर्ष, 02. मदन सुन्दर माली पिता महेतराम माली उम्र 35 वर्ष 03. बोटलाल माली पिता कारीगीर माली उम्र 28 वर्ष निवासी बसंतपुर थाना डभरा को दिनांक 03.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर दिनांक 19.09.2024 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सक्ती द्वारा निर्णय दिनांक 15.11.2025 को आरोपीगण को 25-25 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये व 3,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड जमा नही करने की स्थिति में 06 माह व 03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।प्रकरण की विवेचना एवं कार्यवाही में श्रीमती अंजली गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चन्द्रपुर / डभरा, निरीक्षक प्रवीण राजपूत तत्कालीन थाना प्रभारी डभरा एवं समस्त स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।सक्ती पुलिस द्वारा नवीन कानून के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अधिक से अधिक साक्ष्य संकलन एकत्र कर प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।




