कोटपा एक्ट के तहत जिले में व्यापक कार्यवाही, 31 दुकानों पर चालानी कार्यवाही कर वसूले गए 4600 रुपये

सक्ती,
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा कलेक्टर के आदेशानुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सहायक संचालक औषधि के मार्गदर्शन में ‘‘सही दवा, शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार’’ थीम एवं नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत जिले में व्यापक अभियान चलाकर कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। लोगों को तंबाकू पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाने और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू नियंत्रण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सक्ती जिले में दो अलग-अलग टीमों द्वारा कुल 31 दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 4600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्यवाही के दौरान दुकानदारों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के उचित रख-रखाव, धूम्रपान निषेध संबंधी बोर्ड प्रदर्शित करने तथा पान ठेला संचालकों को नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति आमजन में जागरूकता लाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त चालानी कार्यवाही में अड़भार टीम से खाद्य एवं औषधि विभाग के औषधि निरीक्षक श्री दुर्गेश कैवर्त, स्वास्थ्य विभाग से दंत चिकित्सक श्रीमती मधु राठौर एवं पुलिस विभाग से श्री बहादुर चंद्र शामिल रहे। वहीं डभरा टीम में औषधि निरीक्षक श्रीमती प्रतिमा राजपूत सहित स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने सहभागिता निभाई।




