सक्ती-

दुष्कर्म के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए बाराद्वार पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया

सक्ती

अपराध क्रमांक 407/26 धारा 64(2) बीएनएस, 3(ii)(v) एससी/एसटी एक्ट

 

प्रार्थीया द्वारा दिनांक 28.10.26 को थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 27.10.2026 को सुबह से मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था, अपने पति को अपने सिर दर्द के बारे में बताई तब उसका पति रायपुरा गांव के आरोपी जो ईलाज हेतु क्लीनिक खोला है जिसके पास उसका पति ईलाज कराने लेकर गये। आरोपी के द्वारा पीड़िता के पति को पर्दा के आड़ में बैठने को बोले और आरोपी समय करीबन शाम 06.48 बजे चेक किया जो गैस के कारण आपका सिर दर्द हो रहा है कहकर टेबल पर लेटाया और पीड़िता अपने पेट को अपने हाथ से दबा-दबा कर चेक किया और पेट को चेक करते आरोपी गलत नियत से पीड़िता से छेड़खानी किया जिस संबंध में पीड़िता के लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी भुवनेश्वरी पैकरा मार्गदर्शन में निरीक्षक नरेन्द्र यादव थाना प्रभारी बाराद्वार एवं पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट तत्काल बाद 08 घण्टे के भीतर आरोपी को उपरोक्त धारा के तहत विधिवत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड भेजा गया जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक नरेन्द्र यादव, सउनि. यशवंत राठौर ,मप्रआर. श्यामा जायसवाल, प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत, मप्रआर. श्रीकांत सेंगर, प्रआर. प्रेमनारायण राठौर ,आर. योगेश राठौर, आर. राकेश राठौर एवं मआर.रूपा लहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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