सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले संचालक के विरुद्ध कार्यवाही कर जप्त किया गया अकलतरा पुलिस की कार्यवाही
संचालक रामचरण कौशिक उम्र 22 साल निवासी तिलाई थाना जांजगीर
जप्त डीजे साउंड सिस्टम एवम DJ उपयोग किए हलका मोटर वाहन CG -11-AW-1634
अनुमति लेने के बाद भी ध्वनि सीमा से ज्यादा तेज गति से डीजे बजा रहा था
हल्का मोटर वाहन में बड़ी-बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था जो मोटर व्हीकल नियमों के विपरीत होना पाया गया
डीजे में ध्वनि नापने यंत्र नहीं लगा हुआ था जो प्रत्येक डीजे संचालक के लिए अनिवार्य है जिसकी समझाश भी मीटिंग में दी जा चुकी है।
आसपास पार्क अस्पताल और स्कूल होने के बाद भी 100 मीटर के दायरे में तेज गति से डीजे बज रहा था।
इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया गया और कोलाहल अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा
डीजे संचालक का पुराना आपराधिक इतिहास भी चेक किया जा रहा है यदि पूर्व में कलाल अधिनियम का अपराध पाया जाता है तो डीजे क राजसात हेतु भी पत्र लिखा जाएगा
जांजगीर-चांपा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की दिनांक 19.10.23 को शाम को अकलतरा में डीजे साउंड अधिक आवाज से चलाया जा रहा था की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, पाया की अनुमति लेने के बाद भी ध्वनि सीमा से ज्यादा तेज गति से डीजे बज रहा था। हल्का मोटर वाहन में बड़ी- बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था जो मोटर व्हीकल नियमों के विपरीत होना पाए जाने से डीजे संचालक के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही किया गया।DJ संचालक रामचरण कौशिक उम्र 22 साल निवासी तिलाई थाना जांजगीर के विरुद्ध थाना अकलतरा में इस्तगासा क्र. 02/23 धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम के तहत उपयोग किए हलका मोटर वाहन CG -11-AW -1634 एवम डीजे साउंड सिस्टम को जप्त कर कार्यवाही किया गया है।उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक तुल सिंह पट्तावी, ASI अरुण सिंह, आरक्षक प्रदीप दुबे, विवेक ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।