रायपुर

भांग के थोक दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन 1 से 15 अप्रैल तक आमंत्रित

17 अप्रैल को मैन्युअल लॉटरी द्वारा होगा आवेदकों का चयन

रायपुर //  आबकारी विभाग द्वारा भांग की थोक दुकानों के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए इच्छुक आवेदक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक (अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन आबकारी आयुक्त कार्यालय, जीएसटी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में जमा करना होगा।आवेदकों का चयन 17 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे मैन्युअल लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी कारणवश तय समय पर चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो विभाग द्वारा नई तिथि घोषित कर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। साथ ही संबंधित या अन्य दिशा-निर्देश आबकारी विभाग की वेबसाइट excise.cg.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

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