उर्वरक वितरण में अनियमितता करने पर होगी कठोर कारवाई

जांजगीर-चांपा
कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में कृषकों को सुगमता पूर्वक समय पर गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज प्राप्त हो, इसके लिए विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षक दल द्वारा आज पुनः दिनांक 27.05.2026 को 28 उर्वरक प्रतिष्ठानों एवं 14 बीज विक्रेताओं के परीसर में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भण्डारण एवं वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत 9 उर्वरक प्रतिष्ठानों को कारण बताओं नोटिस एवं बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियम 1968 के तहत 3 बीज विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस और 1 बीज विक्रेता मेसर्स रोहित कृषि केन्द्र पेण्ड्री विकासखण्ड नवागढ़ के यहां 49 क्विंटल बीज पर विक्रय प्रतिबंध की कारवाई की गई। जिले में पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए खाद एवं बीज उपलब्ध है। जिले में बीज की मांग 19150 क्विंटल के विरूद्ध 15639 क्विंटल का भण्डारण किया जा चुका है भण्डारण के विरूद्ध 4590 क्विंटल बीज का वितरण अब तक किया गया है। इसी प्रकार उर्वरक वितरण का लक्ष्य 65330 मैट्रिक टन के विरूद्ध 28464 मैट्रिक टन भण्डारण जिले के समस्त सेवा सहकारी समितियों एवं निजी विक्रय प्रतिष्ठानों में किया गया है एवं भण्डारण निरंतर प्रगति पर है। जिसमें 11787 मैट्रिक टन उर्वरकों का कृषकों के द्वारा अग्रिम उठाव किया गया है। जिले में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के रूप में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उर्वरकों के वितरण में अनियमितता रोकने हेतु कृषि विभाग सतत् रूप से जिले के सभी सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रो का निरीक्षण करते हुये अनियमितता पाये जाने पर आगे भी कठोर कारवाई की जावेगी।




