जांजगीर चाम्पा

नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला विधि से संघर्षरत बाल अपचारी सहित उसके साथ देने वाले आरोपियों चढ़े जांजगीर पुलिस के हत्थे

आरोपी
(01) हीरालाल कश्यप उम्र 50 वर्ष
(02) देवेश करन कश्यप उम्र 18 वर्ष 06 माह
(03) खगेश्वरी कश्यप उम्र 22 वर्ष
(04) गंगोत्री कश्यप उम्र 55 वर्ष

सभी निवासी ग्राम जर्वे (घ) थाना सिटी कोतवाली जांजगीर जिला जांजगीर चांपा

आरोपियों के विरुद्ध धारा 303,366.368,376 376(2) (3), 34 मा.द.वि. 6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

(05) एक विधि से संघर्षरत बाल अपचारी को किशोर न्यायालय पेश उपरांत भेजा गया है बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा

जांजगीर-चांपा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपहृता दिनांक 09.04.2024 को रात्रि अपने परिवार सहित सोयी थी। सुबह उसके परिवार वाले देखे तो नाबालिक बालिका घर में नहीं थी आसपास रिश्तेदारी में पता किये तो पता नहीं चला कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।दौरा विवेचना अपहृत बालिका की पतासाजी किया गया जिसको दिनांक 12.05.2024 को विधि से संघर्षरत बाल अपचारी के कब्जे से बरामद किया गया बाद अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया।विवेचना दौरान पाया गया कि अपहृता बालिका दिनांक 19.11.2023 को ग्राम पेंड्री मेले देखने गयी थी जंहा विधि से संघर्षरत बाल अपचारी मिला था। दोनो में जान पहचान होने से मोबाइल में बातचीत करता था। और प्रेमजाल में फंसाकर शादी करूंगा कहकर जबरजस्ती दैहिक शोषण किया। दिनांक 09.04.2024 को रात्रि में अपने साथ अपने बुलेट मोटर सायकल में बैठाकर अपने घर लाया जहा पर उसके रिश्तेदार के द्वारा अपहृता को नाबालिक होने से घर छोड़ने कहने पर वह अपने साथ अपने अन्य रिश्तेदार देवेश कश्यप के घर में रखा था जहा इस बात को विधि से संघर्षरत बाल अपचारी के रिश्तेदार देवेश कश्यप, खगेश्वरी कश्यप, गंगोत्री कश्यप एंव हीरालाल कश्यप जानते थे। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 366,368,376, 376 (2) (4) 34 भादवि 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई विधि से संघर्षरत बाल अपचारी द्वारा घटना में प्रयुक्त बुलेट को पेश करने पर बरामद किया गया है। अब तक की विवेचना कार्यवाही में पाया गया कि विधि विरुध्द संघर्षरत बाल अपचारी के द्वारा अपहृता को दिनांक 09.04.2024 को बहला फुसलाकर भगा कर अपने रिश्तेदार के घर ग्राम जर्वे (च) ले गया था। तथा पूर्व में 09.02.24 से अब तक पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दैहिक शोषण करना तथा रिश्तेदार देवेश कश्यप, खगेश्वरी कश्यप, गंगोत्री कश्यप एव हीरालाल कश्यप के द्वारा उक्त घटना में सहयोग करना पाये जाने से दिनांक 13.05.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, रमेश त्रिपाठी, राजकुमार चंद्रा एवम थाना जांजगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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