आकस्मिक मृत्यु के 05 प्रकरणों में 20 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत
जहरीले गैस के प्रभाव में आकर कुआं के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर की गई सहायता राशि स्वीकृत
सक्ती, 31 जुलाई 2024// राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील हसौद अंतर्गत ग्राम किकिरदा निवासी पांच व्यक्तियों के जहरीले गैस के प्रभाव में आकर कुआं के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर सहायता राशि स्वीकृत की गई है l प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील हसौद अंतर्गत ग्राम किकिरदा निवासी मृतक स्वर्गीय राजेन्द्र कुमार की जहरीले गैस के प्रभाव में आकर कुआं के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के माता श्रीमती सुकमत पति स्वर्गीय रमेश को चार लाख रूपये, मृतक स्वर्गीय रमेश की जहरीले गैस के प्रभाव में आकर कुआं के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पत्नि श्रीमती सुकमत पति स्वर्गीय रमेश को चार लाख रूपये, मृतक स्वर्गीय टिकेश्वर की जहरीले गैस के प्रभाव में आकर कुआं के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के माता श्रीमती उमा बाई पति शत्रुहन को चार लाख रूपये, मृतक स्वर्गीय रामचंद की जहरीले गैस के प्रभाव में आकर कुआं के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पुत्र संतोष पिता स्वर्गीय रामचंद को चार लाख रूपये और इसी क्रम में मृतक स्वर्गीय जितेन्द्र की जहरीले गैस के प्रभाव में आकर कुआं के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पत्नि श्रीमती कविता पति स्वर्गीय जितेन्द्र को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों की अधीन प्रदान की गई है।