जांजगीर चाम्पा

ड्रिंक एंड ड्राइव पर बड़ी कार्रवाई : माजदा चालक पर ₹18,000 का जुर्माना

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी, न्यायालय ने सुनाया अर्थदंड

जांजगीर-चांपा
माजदा चालक द्वारा शराब पीकर, बिना लायसेंस के, तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था।पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।विशेष अभियान के तहत दिनांक 29 मई 2026 को वाहन चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान एक मजदा वाहन चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाते हुए जा रहा था।मौके पर निरीक्षक सुभाष चौबे यातायात अपने टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे था। शराबी वाहन चालक को देखकर निरीक्षक सुभाष चौबे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को पकड़ा जिसके वाहन को जप्त किया गया तथा चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा चालक को ₹18,000 (अठारह हजार रुपए) के अर्थदंड से दंडित किया गया।

*सड़क सुरक्षा सर्वोपरि*

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि “ड्रिंक एंड ड्राइव” न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि स्वयं एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को गंभीर खतरे में डालने वाला कृत्य भी है। ऐसे मामलों में आगे भी निरंतर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

*आमजन से अपील*

यातायात पुलिस सभी वाहन चालकों से अपील करती है कि—शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।नाबालिक को वाहन चलाने न देवे। मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी नहीं चलावे।यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें।सीट बेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।सुरक्षित गति से वाहन चलाकर स्वयं तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

*”सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन”*

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