सक्ती-

गौवंश की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 275/2025, धारा 351(3) बीएनएस तथा छ.ग. कृृषिक पशु निवारण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क), 11(1)(ध) पंजीबद्ध



घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक OD12AJ-2593 कीमती 12 लाख रूपये, बिना नंबर का मो0सा0 एचएफ डीलक्स कीमती 40,000 तथा 01 नग एण्ड्रोईड मोबाईल 10,000 रूपये, जप्ती कुल जुमला  12,50,000 रूपये सम्पति जप्त

सक्ती // मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मयंक सिंह ठाकुर अध्यक्ष गौ सेवा समिति सक्ती के द्वारा लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि ग्राम नावापारा खुर्द से गौवंशो (गाय व बैल) को पिकअप वाहन में डालकर बुचड़-खाना लेकर जाते है और गौवंशो को कटवाते हैँ। उसी रात्रि में सूचना मिला कि नावापारा खुर्द में राईस मिल के पीछे कुछ गौ तस्कर गौ माता को पिकअप में चढ़ा रहे है एवं गौ रक्षक समिति के अन्य लोगो द्वारा पहुंच कर देखा गया कि गौवंशो (गाय व बैल) को हीरालाल यादव उर्फ गदा नाम का व्यक्ति अपने अन्य साथियों से मिलकर पिकअप में गाय व बैल को जबरन पकड़-पकड़ कर चढ़ा रहे थे जिसे इनके द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए बोला गया कि हम लोग गाय-बैलों को बुचड़-खाना कटवाने लेकर जा रहे है तुमको जो करना है कर लो तब प्रार्थी के द्वारा पुलिस और अपने समिति के लोगों को बुला रहा हूं बोलकर फोन लगाने पर उक्त पिकअप वाहन एवं उसमे भरे हुए 09 गौवंशो को छोड़कर फरार हो गये। जिसमें देखभाल करने के बाद भी 01 गौवंश की मृत्यु हो गई कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया था।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरिश यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री मनीष कुंवर के मार्गदशन में फरार आरोपी हीरालाल यादव एवं उनके साथियों की पता तलाश की जा रही थी इसी दौरान आरोपी हीरालाल यादव उर्फ गदा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर पिकअप वाहन क्रमांक  OD12AJ-2593 में ठुस-ठुस कर गाय बैलों को तस्करी हेतु भरना, जिसके कारण से ही 01 गाय की मृत्यु होना स्वीकार किया एवं पूर्व में भी चोरी एवं मारपीट जैसों अपराधों में संलिप्त रहना बताया आरोपी हीरालाल यादव पिता सालिक राम यादव उम्र 35 वर्ष साकिन नवापारा खुर्द से घटना में प्रयुक्त एक पिकअप कीमती 1250000,एक बिना नंबर का मो0सा0 एचएफ डीलक्स कीमती 40000 तथा 01 नग मोबाईल 10000 रूपये कुल जुमला सम्पति को जप्त कर कब्जा में पुलिस द्वारा लिया गया है आरोपी का कृत्य धारा सदर का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपीयों की शीध्र पता तलाश कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल (थाना प्रभारी सक्ती) के नेतृत्व में स.उ.नि. संतोष पाण्डेय, प्र.आर. प्रेमनारायण राठौर, आर. गोपाल साहू, अलेक्सीयुस मिंज, बृजमोहन नेताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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