हत्या करने वाले आरोपियों को थाना कोटा पुलिस ने किया त्वरित गिरफ्तार

धारा 103(1),115(2),296,351(3),190,191(3),331(7),332 बी. एन.एस.
कुल जप्ती
नाम आरोपी : – 01 नग लोहे का टांगिया एवं लकड़ी का फंटा
1- राजाराम साहू पिता चैत राम साहू निवासी कोरीपारा ग्राम करगीखुर्द
02. देवीप्रसाद साहू पिता चेतराम साहू निवासी कोरीपारा ग्राम करगी खुर्द
3. प्रदीप साहू पिता श्याम सुंदर साहू निवासी कोरिपारा ग्राम करगी खुर्द
4. श्रीमती आशा बाई साहू पति चैतराम साहू निवासी कोरिपारा ग्राम करगी खुर्द
5. श्रीमती वृंदा बाई साहू पति सहदेव साहू निवासी ग्राम करनकापा थाना तखतपुर
6. चैतराम साहू पिता स्वर्गीय सुकुल साहू वर्ष निवासी कोरिपारा ग्राम करगी खुर्द
बिलासपुर // मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रहार अभियान के तहत सभी अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 22.03.2026 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि पूर्व में मृतक मोहन पाण्डेय ने आरोपी राजाराम साहू को घर का लकड़ी चोरी कर होलिका में जला देने की बात पर गाली गलौच कर झापड़ मारा था जिस पर दिनांक 22.02.2026 को आरोपियों के द्वारा क्षुब्ध होकर मृतक मोहन पाण्डेय को मारने की योजना बनाकर पूर्व नियोजित तरीके से घर आते देखकर टंगीया , लाठी डंडा लेकर मृतक मोहन पाण्डेय के घर जाकर सिर पर वार किए तथा जिसकी वजह से मोहन पाण्डेय की मृत्यु हो गई,बाद आरोपियों के द्वारा उसे घसीटकर घर से आंगन में निकाला गया ।इस घटना को मृतक का साथी शरद कौशिक ने सामने देखा,निकलकर भागने का प्रयास करने पर आरोपी के पिता चेतराम साहू ने लाठी से सिर में वार किया बाद आहत शरद कौशिक झूमा झटकी कर भाग गया । रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 23.03.2026 को सभी 6 आरोपीयों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेश चौहान, प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव , आरक्षक 192 धर्मेंद्र साहू , आरक्षक 1356 संजय श्याम आरक्षक 1136 दीप सिंह कंवर का विशेष भूमिका रही।




