जांजगीर चाम्पा

राशनकार्ड से संबंधित दस्तावेज में हस्ताक्षर करने के एवज में 300 रू की मांग करने वाले पटवारी को किया गया निलंबित

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पामगढ़ की कार्रवाई, आदेश जारी

जांजगीर-चांपा – दिनांक 28/6/2024 को तहसील कार्यालय पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) में पदस्थ पटवारी पदुमलाल भगत, प.ह.नं. 32-जरहापारा का सोशल मीडिया में राशन कार्ड से संबंधित दस्तावेज में हस्ताक्षर करने के एवज में 300/- (शब्दो मे तीन सौ रूपये) की मांग किये जाने संबंधी वीडियो वायरल होने पर जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया था। पदुमलाल भगत, प.ह.नं. 32-जरहापारा द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् पदुमलाल भगत, प.ह.नं.-32, जरहापारा, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पामगढ़ (काननगो शाखा) जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
हल्का नंबर-32 जरहापारा, 31-भड़ेरियापारा, 33-तिवारीपारा, 34-मांझापारा एवं 35-सुकुलपारा तहसील पामगढ़ के अतिरिक्त प्रभार में कार्य करने हेतु हितेश साहू, प.ह.नं. 30 लोहर्सी, देवरी को आगामी आदेश पर्यंत आदेशित किया गया है।

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