अवैध क्लीनिकों पर स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई, दो क्लीनिक किए सील


सक्ती, // कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो क्लीनिकों को बंद करा दिया। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पूजा अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. सुदर्शन भारद्वाज के नेतृत्व में की गई।स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतों और नियमित निरीक्षण अभियान के तहत टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच की। इस दौरान स्टेशन रोड सक्ती स्थित एक मकान में बिना वैध डिग्री और पंजीयन के मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। वहीं ग्राम टेमर क्षेत्र में भी बिना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और पंजीयन के चिकित्सा कार्य किए जाने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिससे अवैध रूप से चिकित्सा कार्य करना स्पष्ट हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने तत्काल प्रभाव से दोनों क्लीनिकों को बंद करा दिया। साथ ही आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पूजा अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि बिना वैध डिग्री, पंजीयन और अनुमति के किसी भी प्रकार का चिकित्सा कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। अवैध क्लीनिकों और अप्रमाणित व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे उपचार पर सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे उपचार के लिए केवल पंजीकृत और योग्य चिकित्सकों से ही संपर्क करें। यदि कहीं अवैध क्लीनिक या अप्रमाणित चिकित्सक द्वारा इलाज किए जाने की जानकारी मिले, तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें, जिससे समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।





