सक्ती-
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025, बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी
सक्ती / / नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2025 की घोषणा दिनांक 20 जनवरी 2025 को होने के फलस्वरूप जिला सक्ती अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमलों के अवकाश की स्वीकृति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सक्ती से अनुमति के पश्चात ही अवकाश की पात्रता होगी, साथ ही कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी अवकाश स्वीकृति होने के पश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे। अतः जिले में पदस्थ अधिकारियों- कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि वे अधोहस्ताक्षरकर्ता के पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोडेगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।