पशुओं की अवैध तस्करी करने वाले 02 आरोपियों को शिवरीनारायण पुलिस ने पहुँचाया सलाखों के पीछे
आरोपियों के कब्जे से 45 नग बैल कीमती 225000 रुपये एवं कंटेनर वाहन कीमती 10 लाख रुपये कुल कीमती 12,25,000 रुपया किया गया जप्त
आरोपियों के विरुद्ध धारा 4,6 छ. ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही
जांजगीर-चांपा- दिनांक 24.04.2023 को थाना शिवरीनारायण में मुखबीर से सूचना मिला कि एक कंटेनर वाहन क्रमांक एमएच 12 पीक्यू 1335 के वाहन चालक एवं उसका साथी अपने वाहन में मवेशियों को ठुसठुस कर भरे है एवं पशुओं की अवैध तस्करी करते हुए पशुओं को बाजार में खपाने के लिऐ हैदराबाद ले जा रहे है जिन्हें ग्राम धरदेई शिवरीनारायण मेन रोड में सन्तोषी मंदिर के पास गाँव वालों एवं राहगीरों द्वारा रोका गया। जिस पर शिवरीनारायण स्टाफ तत्काल ग्राम धरदेई पहुँची जहाँ मौके पर गवाहों के समक्ष वाहन क्रमांक एमएच 12 पीक्यू 1335 के चालक मोहन बी डी दयानंद बीडी उम्र 25 वर्ष ग्राम बिदरे केमबालु आसन चन्नारायापटना कर्नाटक एवं साथी रविराज सीआर पिता राजाशेखर सीआर उम्र 25 वर्ष ग्राम बिदरे केमबालु आसन चन्नारायापटना कर्नाटक के कब्जे से उनके वाहन कंटेनर से 45 नग बैल प्रति नग कीमती 5000 रुपये कुल कीमती 225000 एवं वाहन क्रमांक एमएच 12 पीक्यू 1335 कीमती 1000000 रुपये कुल कीमती 1225000 जप्त किया गया।जिस पर आरोपियों के आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 177/ 23 धारा 4,6 छ. ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये आरोपी 01 मोहन बी डी पिता दयानन्द बीडी उम्र 25 वर्ष एवं 02 रविराजा सीआर पिता राजाशेखर सीआर उम्र 25 वर्ष दोनों साकिनान बिदरे केमबालु आसन चन्नारायापटना कर्नाटक को विधिवत गिरफ्तार कर दिनाक 25.04.2023 को न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी शिवरीनारायण के नेतृत्व में सउनि विजय कुमार के प्रभार शिवनंदन जलतारे, रुद्रनारायण कश्यप आरक्षक अर्जुन यादव, श्रीकांत सिंह, तेरस राम साहू, प्रवीण साहू द्वारिका प्रसाद साहू, लक्ष्मीकांत लहरे, लीलाराम साहू एवं महेन्द्र राज का योगदान सराहनीय रहा।