44 पाव देशी प्लेन मंदिरा के साथ 01 आरोपी गिरफतार
थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 236 /23
नाम – आरोपी धनेश्वर राठौर उर्फ बबलु पिता कन्हैयालाल राठौर उम्र 46 वर्ष सा. दुरपा थाना बाराद्वार जिला सक्ती
(छ.ग.)
धारा 34(2) आब. अधिनियम
जप्ती देशी प्लेन शराब 44 पात प्रत्येक से 180 मिली भरी हुई ( कुल 7.92 लीटर) कीमती 3600 रुपये।
सक्ती- दिनांक 03.09.2023 को पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध रूप से शराब जुआ एवं गांजा बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश प्राप्त होने पर जुर्म जरायम पतासाजी एवं माइनर एक्ट कार्यवाही हेतु टाउन देहात रवाना हुये थे भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम दुरपा का धनेश्वर राठौर ऊर्फ बबलु नहर पुल के पास अपने होटल में देशी शराब अवैध रूप से बिक्री के लिये रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ व गवाहन के साथ मौके, पर जाकर घेराबंदी कर रेड किया मुखबीर के बताये अनुसार धनेश्वर राठौर ऊर्फ बबलु ग्राम दुरपा नहर पुल के पास अपने होटल में मिला अवैध शराब रखने के सबंध में पुछताछ करने पर स्वीकार करते हुये एक नीला रंग का थैला में रखा 44 नग पव्वा देशी मदिरा पेश किया जिसे बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया आरोपी को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया जो कोई लायसेंस कागजात नहीं होना पाये जाने से आरोपी धनेश्वर राठौर ऊर्फ बबलु पिता कन्हैया लाल राठौर उम्र 46 वर्ष सा. दुरपा के कब्जे से गवाहों के समक्ष मुता. जप्ती पत्रक के एक नीला रंग का बड़ा थैला में रखा हुआ देशी प्लेन मंदिरा कुल 44 नग पाव प्रत्येक शीशी में 180ML भरी हुई सीलबंद कुल 7.920 लीटर कुल किमती 3520/- रूपये जप्त कर कब्जे में पुलिस द्वारा लिया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 34 (2) आब. एक्ट का सबुत पाये जाने से आरोपी धनेश्वर राठौर ऊर्फ बबलु पिता कन्हैया लाल राठौर उम्र 46 वर्ष सा. दुरपा थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. को आज दिनांक 03.09.23 को 12.00 बजे विधिवत् गिर.कर रिमांड हेतु न्यायालय पेश किया गया है।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक गगन बाजपेई, उपनिरी. एस. सी. चौहान, प्रआर. विजय पटेल, आर. गौतम तेंदुलकर आर. योगेश राठौर, आर अनिल रात्रे, आर. घनश्याम यादव सैनिक राजेश कंवर का योगदान रहा है।