किरायेदारों की जानकारी देना भूमि स्वामी की बाध्यता

सक्ती // पुलिस अधीक्षक कार्यालय सक्ती के माध्यम से आम जनमानस को पुनः सूचित किया गया है कि ‘छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल अधिनियम 2011’ की अनुसूची-3, अधिनियम की धारा 12, उपधारा (3), सरल क्रमांक 2 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि -किसी भी नए किरायेदार के प्रवेश की स्थिति में भूमि स्वामी (मकान मालिक) की यह बाध्यता है कि वह उक्त जानकारी 7 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में निकटतम पुलिस थाने में प्रस्तुत करें।यह जानकारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक है। *उक्त नियम का पालन न करने की स्थिति में संबंधित भूमि स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।पुलिस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों की जानकारी समयबद्ध एवं निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाना प्रभारी को अवश्य दें, जिससे समाज में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिल सके। यदि पूर्व में जानकारी नहीं दी गई है तो संबंधित थाने में 7 दिवस के भीतर अनिवार्य जानकारी प्रेषित करें।