होटल ड्रीम पॉइंट जांजगीर परिसर, शादी समारोह में बिना अनुमति देर रात्रि तक समय सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले के विरूद्ध जांजगीर पुलिस की कार्यवाही

डीजे संचालक मनबोध राठौर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम महका थाना खरसिया जिला रायगढ़
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के बाद भी देर रात्रि तक डीजे बजाना पायें जाने से की गई कार्यवाही

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया गया और कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा
जांजगीर-चांपा // पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में जिला पुलिस जांजगीर द्वारा देर रात्रि में डीजे बजाने एवम अत्यधिक आवाज में डी.जे. बजाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में जांजगीर पुलिस को दिनांक 24.05.25 को रात्रि में सूचना मिला की होटल ड्रीम पॉइंट जांजगीर परिसर में शादी समारोह में बिना अनुमति के देर रात्रि तक सीमा से अधिक बहुत ही तेज अवाज में डीजे बजाया जा रहा है कि सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर पाया गया कि संचालक मनबोध राठौर द्वारा देर रात्रि में डीजे साउण्ड अत्यधिक आवाज में बजा रहा था जिसके विरुद्ध थाना जांजगीर में इस्तगाशा क्रमांक 06/2025 धारा 4,5,15 छ.ग. कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर डीजे साउण्ड सिस्टम को जप्त किया गया है।उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर एवं ASi रामप्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक राजकुमार कुमार चंद्रा, रमेश त्रिपाठी, आरक्षक दिलीप सिंह, राजू लातेवाल, शिवराय सागर का सराहनीय योगदान रहा।