शराब सेवन करने से हुई मृत्यु के मामले में 01 आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे
*⏺️आरोपी के विरुद्ध आपराधिक मानव वध धारा के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध*
*⏺️ आरोपी के विरुद्ध धारा 304, 273 भादवि पंजीबद्ध*
*⏺️आरोपी हरप्रसाद साहू को दिनांक 15.05.23 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया*
जांजगीर-चांपा – दिनांक 15.05.23 को सुबह करीबन 7.00 बजे ग्राम रोगदा थाना नवागढ़ निवासी परसराम साहू उम्र 55 वर्ष, सतीश कश्यप उम्र 35 वर्ष एवं नंदलाल कश्यप उम्र 35 वर्ष गांव के हर प्रसाद साहू के किराना दुकान से शराब खरीद कर पिये और शराब पीने के कुछ देर बाद ही उक्त दुकान से कुछ दूर जाकर लड़खड़ा कर गिर गये जिनको ईलाज के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ ले गए जहां डॉक्टर द्वारा तीनों को मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल से मेमो प्राप्त होने पर तत्काल थाना नवागढ़ में मर्ग क्रमांक 34/23, 35/23 एवं 36/23 धारा 174 जाफौ कायम कर जाँच में लिया गया। प्रकरण में शव पंचनामा कार्यवाही किया गया एवं एफएसएल के वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा घटनास्थल तथा शव का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही शवों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम से कराया गया। मर्ग जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शी गवाह से पूछताछ कर कथन लेने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.05.23 के करीबन 07.00 बजे मृतक नंदलाल, परसराम एवं सतीष कश्यप सभी निवासी ग्राम रोगदा गांव के हैं।। तीनों व्यक्ति हरप्रसाद साहू के दुकान के सामने ही शराब एवं चखना का सेवन किये जिसके तत्काल बाद नंदलाल कश्यप, परसराम एवं सतीस कश्यप अचानक बेहोश होकर गिर पड़े जिन्हें गांव वालों द्वारा सीएचसी नवागढ़ अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर द्वारा चेक करने के उपरांत नंदलाल कश्यप, परसराम एवं सतीस कश्यप की मृत्यु होना बताया। मर्ग जांच, शव पंचनामा गवाहों के कथन एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रोगदा के हरप्रसाद साहू के किराना दुकान के सामने शराब के सेवन करने से उक्त तीनों व्यक्तियों का मृत्यु होना पाये जाने पर, अवैध शराब एवं चखना विक्रय करने वाले किराना दुकान संचालक हरप्रसाद साहू के विरूद्ध थाना नवागढ़ में प्रथम दृष्टया धारा 304, 273 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी हरप्रसाद साहू को दिनांक 15.05.23 को न्यायालय पेश किया गया जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।उक्त कार्यवाही में नवागढ़ स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।