यूरिया उर्वरक के गैर कृषि प्रयोजन में व्यपवर्तन को रोकने निगरानी हेतु कलेक्टर जांजगीर द्वारा समीक्षा बैठक लिया गया

जांजगीर-चांपा // कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे, जांजगीर-चांपा की अध्यक्षता में राजस्व, कृषि एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित किया गया जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप संचालक कृषि, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, डी.एम.ओ., उद्योग विभाग अधिकारी एवं समस्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जिला जांजगीर उपस्थित रहें। उक्त बैंठक में कलेक्टर द्वारा बताया गया की उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 25 में कृषि क्षेत्र में उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उर्वरक की बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। भारत सरकार यूरिया उर्वरक पर पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी प्रदान कर रही है और कृषि के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए इन उर्वरकों के किसी भी व्यपवर्तन से न केवल भारत सरकार को वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि आगामी खरीफ मौसम में उर्वरक की उपलब्धता भी प्रभावित होगी। उक्त के दृष्टिगत ऐसे उद्योग जहां यूरिया कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, पर सम्पूर्ण जिले में एक ही दिन उद्योगो का निरीक्षण हेतु संयुक्त दल राजस्व एवं कृषि अधिकारियों की टीम के साथ औचक आवश्यकतानुसार छापे की कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश दिया गया है।