नो पार्किंग में खड़े वाहनों का लॉकिंग किया जाकर मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही कार्यवाही
*⏺️मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 21 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 6300 रुपये समन शुल्क लिया गया*
*⏺️नो पार्किंग में वाहन खड़ा किये पाए गए वाहन का नंबर प्लेट अस्पष्ट लिखे पाए गए वाहनों पर किया गया कार्यवाही*
जांजगीर-चांपा – जिला पुलिस यातायात द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान *यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 21 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 6300 रूपये समन शुल्क लिया गया।* मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 01 वाहनो का लाकिंग किया जाकर वाहन चालकों से 300 रुपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 19 वाहन चालक से 5700 रुपये, नंबर प्लेट अस्पष्ट 01 वाहन चालक से 300 रुपये, समन शुल्क लिया गया।यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।