सक्ती-

अस्पताल, न्यायालय, शिक्षण संस्थानों व धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को शांत परिक्षेत्र किया गया घोषित

*रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किया गया है पूर्णतः प्रतिबंधित*

सक्ती 1 दिसंबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश के अनुपालन में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी अस्पताल, न्यायालय, शिक्षण संस्थानों व धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को शांत परिक्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेश के तहत परिवेशीय ध्वनि पैमाने की सीमा पृथक-पृथक क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र या परिक्षेत्र के लिए दिन के समय 75 डीबी(ए)एलईक्यू और रात के समय 70 डीबी(ए)एलईक्यू, वाणिज्यिक क्षेत्र या परिक्षेत्र के लिए दिन के समय 65 डीबी(ए)एलईक्यू और रात के समय 55 डीबी(ए)एलईक्यू, आवासीय क्षेत्र या परिक्षेत्र के लिए दिन के समय 55 डीबी(ए)एलईक्यू और रात के समय 45 डीबी(ए)एलईक्यू और शांति परिक्षेत्र के लिए दिन के समय 50 डीबी(ए)एलईक्यू और रात के समय 40 डीबी(ए)एलईक्यू निर्धारित की गई है। इसके साथ ही रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेशानुसार शांति परिक्षेत्र जैसे अस्पताल, न्यायालय, शिक्षण संस्थाएं व धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखे फोे जाए। इसी प्रकार इनसे 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल हॉर्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एम्प्लीफायर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button