बिलासपुर

कलेक्टर के निर्देश पर निजी खाद एवं दवाई दुकानों में छापामार कार्रवाई

गड़बड़ी पाए जाने पर पांच फर्मों को शो कॉज नोटिस

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एक सप्ताह में जवाब तलब, अन्यथा  लाइसेंस होगा निरस्त

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बिलासपुर, 21 जून // कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने आधा दर्जन खाद और कृषि दवाई दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। लापरवाही और गड़बड़ी के आरोप में 5 दुकान मालिकों को शो काज नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह में उनसे जवाब तलब किया गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की चेतावनी जारी की गई है। उप संचालक कृषि ने किसान हित को ध्यान रखते हुए निरीक्षण टीम को एक्शन मोड में ला दिया है। प्रतिदिन आकस्मिक रूप से दुकानों में दबिश देकर जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपेंगे।गौरतलब है कि कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर उर्वरक विकय एवं कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने तथा गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध हो सके, के उद्देश्य से तथा विक्रय लाईसेंस के शर्तों के अनुरूप रिकार्ड संधारण व पीओएस मशीन से उर्वरक विक्रय सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में 20 जून को कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश एवं उप संचालक कृषि बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा विकासखण्ड तखतपुर अन्तर्गत मेसर्स कौशिक कृषि केन्द्र सकरी, मेसर्स कौशिक कृषि केन्द्र एवं खाद भंडार काठा कोनी, मेसर्स देव बोर वेल्स जोरा पारा, मेसर्स ओम साई ट्रेडर्स जरौधा तथा मेसर्स किसान सेवा केन्द्र तखतपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें मेसर्स कौशिक कृषि केन्द्र सकरी में स्टॉक पंजी, मूल्य सूची एवं अनुज्ञप्ति प्रदर्शित नहीं किये जाने तथा अवसान हुए कीटनाशक औषधि पाये जाने के कारण विक्रय प्रतिबंध करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मेसर्स कौशिक कृषि केन्द्र एवं खाद भंडार काठाकोनी, मूल्य ,टॉक सूची प्रदर्शित नहीं एवं निर्धारित प्रारूप में स्कंध एवं बिल बुक नहीं पाये जाने पर नोटिस जारी किया गया। मेसर्स देव बोरवेल्स जोरापारा को अनुज्ञप्ति में फार्म ओ समावेश हेतु कड़ी चेतावनी दिया गया। मेसर्स ओम सांई ट्रेडर्स जरौधा में अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करवाने तथा बिल बुक एवं स्कंध पंजी में निरीक्षक से सत्यापित करवाने हेतु चेतवानी देते हुये नोटिस जॉरी कर जवाब मांगा गया। इसी प्रकार मेसर्स किसान सेवा केन्द्र तखतपुर में डिस्पले बोर्ड में उर्वरको की मात्रा अंकित नहीं थी। निर्धारित प्रारूप में स्कंध पंजी का संधारण नहीं आईएफएमएस. पोर्टल एवं गोदाम में रखे उर्वरकों का मिलान नहीं होने, उर्वरक प्रतिवेदन नहीं भेजने, अवसान हुए कीटनाशक औषधि पाये जाने के कारण विक्रय पर प्रतिबंध करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उक्त कृषि केन्द्रो को स्पष्टीकरण तामिल हेतु सात दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन और जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।समय सीमा एवं संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनुज्ञप्ति निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जावेगी।जिला स्तरीय निरीक्षण दल में अनिल कुमार शुक्ला सहायक संचालक कृषि, उमेश कश्यप ग्रा.कृ.वि.अ, विजय धीरज ग्रा.कृ.वि.अ.,खेमराज शर्मा ग्रा.कृ.वि.अ. कार्यालयीन एवं विकासखण्ड तखतपुर के अध्यक्ष ए. के. सतपाल व.कृ.वि.अ., श्री आर.एल.पैकरा कृ. चि.अ./उर्वरक निरीक्षक एवं नरेश बघेल ग्रा.कृ.वि.अ. उपस्थित थे।साथ ही  पी.डी. हथेश्वर उप संचालक कृषि, द्वारा कृषकों से अपील किया गया है कि इस वर्ष डी.ए.प्री. की कम आपूर्ति के दृष्टिगत किसान भाई विकल्प के रूप में यूरिया, एस.एस.पी.. पोटाश एवं एन. पी.के. का उपयोग करें ।

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