सक्ती-
आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत
सक्ती, 19 जुलाई 2024// राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील चन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम बिनौधा निवासी मृतक स्वर्गीय श्री वृन्दावन सिदार को आकाशीय बिजली (गाज) गिरने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पत्नि श्रीमती परमेश्वरी सिदार पति स्वर्गीय वृन्दावन सिदार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों की अधीन प्रदान की गई है।