जांजगीर चाम्पा

मुख्य सचिव ने ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक

नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई

नगर पालिक एवं एसडीएम कार्यालय में कराना होगा पंजीयन

जांजगीर-चांपा 04 अक्टूबर 2023/ मुख्य सचिव द्वारा की अध्यक्षता में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी श्री विजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री एस पी वैद्य सहित संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं मान. सुप्रीम कोर्ट एवं मान हाई कोर्ट के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों, मापदण्डों एवं गाइडलाइनों का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करने कहा गया। न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक स्थल जैसे कि ऑडिटोरियम, होटल, जन प्रतिक्षालय, सभा केन्द्र, लोक कार्यालय, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पुस्तकालय खुला मैदान, अस्पताल, लाइब्रेरी एवं शासकीय आवासों में किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित किया गया है। नगर पालिका के सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालक संबंधित नगर पालिका में अपना पंजीयन करायेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डी.जे. संचालक अपना पंजीयन संबंधित एसडीएम कार्यालय में पंजीयन करायेंगे। समस्त पर्वों, सांस्कृतिक, मनोरंजक कार्यक्रमों अन्य प्रकार के उत्सव के दौरान डी.जे. संचालक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही करेंगे। बिना अनुमति प्राप्त किये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। रात्रि को 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मानक स्तर से अधिक उंची आवाज में यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जाता उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आयोजक एवं डी.जे. जिम्मेदार होंगे। मानक स्तर से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाये जाने की अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की टीम इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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