गेहूं सिंचित फसल के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर
कृषक नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक में करा सकते हैं फसल बीमा
सक्ती, 22 दिसंबर 2023/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य शासन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले में रबी मौसम में गेहूं सिंचित फसल को अधिसूचित किया गया है। गेहूं फसल के लिये ग्राम को इकाई क्षेत्र लिया गया है। जिले में विकासखण्ड जैजैपुर अन्तर्गत चार ग्राम चिखलरौंदा, झालरौंदा,भोथिया मलनी तथा विकासखण्ड मालखरौदा अन्तर्गत तीन ग्राम बड़े सीपत, कुरदा, चारपारा और विकासखण्ड सक्ती अन्तर्गत तीन ग्राम जाजंग, मसनियांकला, रगजा को अधिसूचित किया गया है। जिला सक्ती में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। गेहूं सिंचित के लिये बीमांकित राशि 10400 रू. रूपये प्रति एकड़ है तथा कृषकों के लिये प्रीमियम देय राशि 156 रूपये प्रति एकड़ है।उप संचालक कृषि श्री शशांक शिंदे के द्वारा अधिसूचित ग्रामों में सभी गेहूं उत्पादक कृषकों को फसल बीमा का लाभ लेने के लिए आग्रह किया गया है। अधिसूचित ग्राम के अधिक से अधिक किसानों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने के लिये मैदानी स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा चौपाल के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में भी निर्देशानुसार शिविर में कृषि विभाग के मैदानी अमलों और संबंधित बीमा क्रियान्वयक कम्पनी द्वारा किसानों को अधिक से अधिक योजना का लाभ लेने के लिय प्रचार किया जा रहा है। फसल बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी,पटवारी या अपने नजदीकी सी.एस.सी.सेंटर/ संबंधित बैंक से सम्पर्क कर सकते है। किसान आवश्यक दस्तावेज – बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर 2023 से पूर्व अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर / संबंधित बैंक में जा कर फसल बीमा करा सकते हैं।