यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही
*⏺️मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 110 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 34,300 रूपये समन शुल्क लिया गया।*
*⏺️ मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही*
जांजगीर-चांपा – सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 110 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 34,300 रूपया समन शुल्क लिया गया। जिसमें बिना रिफ्लेक्टर ग्लास के वाहन चलाते पाए जाने पर 37 वाहन चालकों से 11,100 रूपये, नंबर प्लेट अस्पष्ट होने से 11 वाहन चालकों से 3300 रूपये, नो पार्किग में गाड़ी करने वाले 11 वाहन चालक से 3300 रूपये, मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले 23 चालकों से 6900 रूपये, वाहन का हेडलाइट आधा काला नही करने वाले 12 चालको से 3600 रुपये, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर 04 वाहन चालकों से 2000 रुपये एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 12 वाहनों पर कार्यवाही कर 4100 रूपया वसूल किया गया।यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।