आदतन बदमाश सुभाष सूर्यवंशी पिता नारायण सूर्यवंशी निवासी बनारी थाना जांजगीर को 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर
माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा की गई कार्यवाही
छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत् जिला बदर की कार्यवाही किया गया
आरोपी के विरूद्ध थाना जांजगीर में अलग-अलग धाराओ के तहत् कुल 08 अपराधिक प्रकरण एवं 09 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है
आरोपी के विरूद्ध गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना, घर में घुसकर कर मारपीट करना, हत्या का प्रयास करना, लूट करना, बलवा करने संबंधी अपराध पंजीबद्ध है
जांजगीर-चांपा – पुलिस द्वारा आदतन बदमाश के अपराध गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना, घर में घुसकर कर मारपीट करना, हत्या का प्रयास करना, लूट करना, बलवा करने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नही होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ था जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरूद्व जिला जांजगीर-चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर कोरबा, बलौदा बजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था।आदतन बदमाश सुभाष सूर्यवंशी के विरूद्ध अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने से अप. क्र 117/01 धारा 452, 294, 506 बी, 427, 323, 34 भादवि अप. क्र 118/01 धारा 294, 323, 506 बी, 147, 427 भादवि, अप. क्र 83/04 धारा 452, 294, 307, 427, 34 भादवि, अप. क्र 84/04 धारा 394, 34 भादवि, अप. क्र 663/07 धारा 341, 294, 506, 323 भादवि अप. क्र 320/09 धारा 452, 294, 506 बी. 323 भादवि अप. क्र 117/09 धारा 147, 148, 294, 458 भादवि, अप. क्र 499/13 धारा 341, 294, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तथा *शांति व्यवस्था बनायें रखने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक* कार्यवाही का 09 इस्तगासा प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।आदतन बदमाश सुभाष सूर्यवंशी पिता नारायण सूर्यवंशी निवासी बनारी के दुस्साहसी प्रवृत्ती एवं लोगों के साथ मार पीट कर लड़ाई झगड़ा की शिकायत पर है परन्तु इसके बाद भी अनावेदक के अपराधिक गुण्डागर्दी मारपीट करने में कोई सुधार नही हुआ है, यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ती का है जिससे आम जनता इसके विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने मैं कतराते है। *अनावेदक द्वारा अपराधिक कृत्य कर आगामी विधान सभा चुनाव को प्रभावित करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से जिला पुलिस द्वारा भेजा गया था आरोपी के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु* माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था।अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा तथा अगामी चुनाव के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनायें रखने हेतु *अनावेदक के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर-चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा दिनांक 11.09.2023 को आदेश पारित किया जाकर 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर की कार्यवाही।