ब्रेकिंग न्यूज पैसे का बल दिखाकर करवाया गया था निलंबन आदेश, श्री राठौर जी को बहाल करने तथा शिकायतकर्ता के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने के लिए कलेक्टर महोदया जिला शक्ति ने कहा
सक्ती- ज्ञात हो कि जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति द्वारा एकपक्षी कार्यवाही करते हुए श्री नरेश कुमार राठौर पिता बोधराम राठौर निवासी ग्राम पोरथा जिला शक्ति, जो कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुकरामूला जिला शक्ति में शिक्षक के पद पर नौकरी कर रहे हैं उन्हें दिनांक 11.04.23 को आदेश जारी कर निलंबित कर दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के द्वारा 6,7 साल से गलत शिकायत किया जा रहा था जिसका उद्देश्य सिर्फ श्री राठौर जी को लोगों के बीच समाज में नीचा दिखाने का था , इसके पहले भी शिकायत की जांच कार्यालय द्वारा कई बार की जा चुकी है, जांच समिति बना कर भी जांच की जा चुकी है और सारे दस्तावेज राठौर जी के सही पाए गए थे, शिकायत कर्ता कार्यालय के बाबू के साथ मिलीभगत कर दिनांक 17/03/23 को आदेश जारी करवाया गया जिसमे श्री राठौर को 10 दिवस के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया। उक्त आदेश की कॉपी कार्यालय के बाबू के द्वारा दबा कर रख लिया गया ताकि श्री राठौर को अपना पक्ष रखने का कोई मौका न मिल सके, श्री राठौर को आदेश कॉपी 18 दिन बाद 08/04/23 को प्राप्त हुई जिसके जवाब में श्री राठौर ने 10/04/23 को सभी स्वप्रमाणित दस्तावेज कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति में जमा कर दी।कार्यालय ने शिकायतकर्ता की मिलीभगत से 11/04/23 को एक दिन उपरांत ही यह कहकर निलंबन आदेश जारी कर दिया की श्री राठौर अभी तक कोई दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए है। उलेखनीय है की इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई भी रिमाइंडर लेटर देना जरूरी नही समझा ।लेकिन जब तक निलंबन की कॉपी प्राप्त होती उसके पहले ही शिकायतकर्ता ने सरकारी गोपनीय दस्तावेजों को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया।इसकी शिकायत श्री राठौर जी ने कलेक्टर महोदय जिला शक्ति से की कलेक्टर महोदया ने जिला शिक्षा अधिकारी श्री खरे जी को निर्देशित किया कि तुरंत श्री राठौर जी को बहाल किया जाए और कार्यालय के बाबू को कलेक्टर ऑफिस में अटैच करने तथा गलत मंशा के शिकायतकर्ता के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा के तहत एफ आई आर दर्ज करवाने को कहा गया है।