जांजगीर चाम्पा

फर्जी ऋण पुस्तिका जारी करने से, बैंक से 22 लाख रू लोन निकालने वाले मामले में आरोपी पटवारी गिरफ्‌तार

जांजगीर-चांपा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.01.2024 को प्रार्थी नम्मू लाल पटेल पिता स्व. भोकलो पटेल उम्र 67 वर्ष ग्राम देवरानी थाना बिर्रा जिला जांजगीर चांपा छ.ग. के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि तत्कालिन पटवारी हल्का नं. 11 सिलादेही दयाराम साहू ग्राम तालदेवरी एवं परमानंद पिता किरी राम कर्ष ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ के द्वारा मिलकर फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी करने के संबंध में जो कि खसरा नंबर 104/02, 334/1, 482/3, 733/4, 756/6, 1045/4, 1513/1, 1513/3, 1668/4, 1722/3, 1789/3, 1789/2, 1318/2, 1516/1 को जो लगभग 25 एकड़ भूमि खेत हैं जिसे तत्कालिन पटवारी हल्का नंबर 11 दयाराम साहू एवं पटवारी दयाराम साहू के सहायक ताराचंद पटेल के अपराधिक षणयंत्र कर फर्जी तरीके से इन्ही खसरा नंबरों की फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर तथा ऋण पुस्तिका में पटवारी तहसीलदार राजस्व निरीक्षक का सील हस्ताक्षर कर फर्जी ऋण पुस्तिका आरोपी परमानंद कर्ष के नाम से तैयार कर ततकालिन पटवारी के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया गया हे तथा पटवारी के द्वारा जानबूझ कर प्रार्थी नम्मू लाल पटेल के पैतृक जमीन को आरोपी परमानंद कर्ष के नाम से आनलाईन तैयार किया गया हैं। दिनांक 03.02.2023 को अपने नेट आईडी में लगभग 12 एकड़ बनाकर ऑनलॉईन से बी-1 एवं अन्य दस्तावेज से परमानंद पित किरी राम कर्ष उम्र लगभग 42 वर्ष ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ के द्वारा कूट रचित करते हुए दिनांक 24.05.2023 को एच.डी.एफ.सी. बैंक राजिम जिला गरियाबंद से लगभग 22 लाख रूपये का कूट रचित करते हुए फर्जी दस्तावेज से धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़ा कर लोन लिया गया है रिपोर्ट पर थाना बिर्रा में अपराध कं. 12/2024 धारा 420,467,468,471,34,120 बी भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। तत्कालिन हल्का पटवारी दया राम साहू के द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने से 2200000 रू. आरोपी लोन निकाल लिया हैं उसी पैसे से इस तरह हल्का पटवारी अपने पदीय दायित्वों से निर्वहन के दौरान जानबूझ कर डिजिटल हस्ताक्षर किया है तत्कालिन हल्का पटवारी के विरुद्ध डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी हेतु पत्राचार किया गया है पटवारी जांच पर तत्कालिन हल्का पटवारी दयाराम साहू के द्वारा ही आनलाईन हस्ताक्षर करना पाया गया हैं इस तरह दयाराम साहू अगर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं करता तो आरोपी परमानंद कर्ष एच डी एफ सी बैंक से लोन नहीं निकाल पाता इस तरह दयाराम साहू अपने सहयोगी ताराचंद पटेल व आरोपी परमानंद कर्ष के साथ मिलकर अपराधिक षणयंत्र कर इस तरह का कृत्य जानबूझ कर किया हैं चूंकि हल्का पटवारी दयाराम साहू अपने लाभ अर्जित करने के आशाय से इस तरह का कृत्य किया हैं। आरोपी दयाराम साहू पिता बहरता राम साहू उम्र 47 वर्ष साकिन तालदेवरी के विरुद्ध विवेचना में प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 13.05.24 के 13:30 बजे गिरफ्‌तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में कार्यवाही में उनि. कृष्ण पाल सिंह थाना प्रभारी विर्रा, सउनि रजेट लाल यदु, आर. रघुवीर यादव, दीपक तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।

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